दिल्ली के उपराज्यपाल ने ब्लैक फंगस पर नियम बनाए

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नयी दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी में ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों की पृष्ठभूमि में दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने शहर में इस जानलेवा संक्रमण के रोकथाम के लिए महामारी कानून के तहत नियम बनाए हैं। सरकार ने इस संबंध में बृहस्पतिवार को अधिसूचना जारी की है। दिल्ली महामारी (म्यूकरमायकोसिस) नियम, 2021, प्रकाशन की तारीख से एक साल के लिए वैध रहेगा। इसमें कहा गया है कि सभी स्वास्थ्य सुविधाएं (सरकारी या निजी), राष्ट्रीय राजधानी में ब्लैक फंगस के संदिग्ध या पुष्ट, सभी मामलों की जानकारी शहर के स्वास्थ्य विभाग को देंगी।